छपरा में 319 कछुओं के खाल के साथ दो आरोपियों को RPF ने किया गिरफ्तार
छपरा। सारण वन प्रमंडल गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ छपरा और सारण वन प्रमंडल ने सॉफ्टशेल कछुओं के 319 टुकड़े को छपरा स्टेशन में जब्त किया है। सारण वन प्रमंडल द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बांके पासवान, रेंज ऑफिसर, छपरा के मार्गदर्शन में मनीष कुमार और चंद्रमणि वनरक्षी द्वारा जब्ती की गई।
वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण, रामसुंदर ने कहा कि कछुए भारतीय नरम शैल कछुए की किस्म के थे, जिन्हें कानून के तहत अनुसूची I जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो प्रजातियों के शिकार और कब्जे पर रोक लगाता है।
बताया गया कि आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वे मांस के लिए कछुए के टुकड़े ले जा रहे थे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें जुर्माने के साथ 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। कुछ लोग कछुओं को पालतू जानवर के रूप में भी घर में पालते हैं जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत निषिद्ध है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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