
पटना: बिहार सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
राज्य के परिवहन नियमों के तहत अधिसूचना संख्या 07/2015-परिवहन निगमन में उल्लेख किया गया है कि “ई-रिक्शा/ई-कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा।” इस संबंध में पहले ही 21 जनवरी 2025 को सार्वजनिक सूचना जारी की जा चुकी थी।




बिहार पुलिस मुख्यालय (यातायात प्रभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। इसके तहत, स्थानीय विद्यालयों, विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और ट्रांसपोर्ट प्रबंधन को सूचित किया जाएगा ताकि वे नए नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें।
सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश के अनुपालन की सख्ती से निगरानी करें।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।
संभावित प्रभाव:
इस फैसले से स्कूली बच्चों की सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को नए परिवहन साधनों की व्यवस्था करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सरकार इस बदलाव के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक परिवहन सुविधाओं की योजना बना सकती है।
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