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Saran Crime Story: सारण में हुई डबल मर्डर केस में SIT ने 3 अपराधियों को दबोचा

गोलीकांड में दो की मौत, तीन गिरफ्तार – पुलिस बोली, होगी स्पीडी ट्रायल से सजा

छपरा | सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के जलालपुर चौक के पास आपसी विवाद में हुई गोलीबारी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। विशेष जांच दल (SIT) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज वारदात में शामिल तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा।

दो दिन में दो मौतें

यह घटना 02 अक्टूबर की है। जलालपुर चौक पर हुए आपसी विवाद में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत उसी दिन हो गई थी। दूसरे घायल को पी.एम.सी.एच. पटना रेफर किया गया, जहाँ 03 अक्टूबर की सुबह उसकी भी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के परिजन के लिखित आवेदन के आधार पर भेल्दी थाना कांड सं0-258/25, दिनांक-02.10.25, धारा-61 (2)/103 (1)/3 (5) बी.एन.एस. एवं 25 (1-बी) ए/26/35/27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

SIT का गठन, छापेमारी से गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढ़ौरा के नेतृत्व में SIT का गठन किया। टीम ने तकनीकी व मानव आसूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

  1. मुन्ना कुमार, पिता-शत्रुधन राय, साकिन-गोपालपुर, थाना-भेल्दी
  2. सुरज कुमार, पिता-संजय राय, साकिन-ढ़ाला मोड़ जलालपुर, थाना-भेल्दी
  3. रौशन कुमार, पिता-बृज राय, साकिन-खरिदाहों, थाना-भेल्दी

बरामद हथियार और सामान

पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों से एक देशी कट्टा, दो खोखा कारतूस, एक होंडा कार, एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

मृतक और अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

वारदात में मारे गए राहुल पांडेय का खुद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उनके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में चार आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त सुरज कुमार भी आपराधिक मामलों में पूर्व से आरोपित है।

गिरफ्तार अभियुक्त सुरज कुमार का आपराधिक इतिहास

क्रम सं.थाना/कांड संख्यादिनांकधारा / अधिनियम
1भेल्दी थाना कांड सं. 284/2102.09.2021धारा 384/386 भा.द.वि.
2परसा बाजार थाना कांड सं. 04/2304.01.2023धारा 302/120B/34 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट, 3(2)(5)(अ)(अ) SC/ST एक्ट

मृतक राहुल पांडेय का आपराधिक इतिहास

क्रम सं.थाना/कांड संख्यादिनांकधारा / अधिनियम
1भेल्दी थाना कांड सं. 177/2029.09.2020धारा 147/148/149/34/32/41/307/283/333/353/188/230/342/427 भा.द.वि., 37(बी)सी उत्पाद अधिनियम
2भेल्दी थाना कांड सं. 173/2019.09.2020धारा 147/148/149/341/323/307/384/386/504/506 भा.द.वि.
3मकेर थाना कांड सं. 02/2403.01.2024धारा 399/402/414 भा.द.वि., 25(1-बी)A/26/36 आर्म्स एक्ट
4भेल्दी थाना कांड सं. 343/2305.12.2023धारा 302/34 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट
क्रम सं.बरामद सामान
1देशी कट्टा – 01
2खोखा – 02
3होंडा कार – 01
4मोबाइल – 01

पुलिस का सख्त संदेश

सारण पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि आपसी रंजिश में हुई इस वारदात के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभियुक्तों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सख्त सजा दिलाई जाएगी। वर्तमान में क्षेत्र की विधि-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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