सारण SP ने थानेदारों को दिया 6 मूल-मंत्र, जेल से छूटे अपराधियों की तैयार करें सूची

छपरा
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छपरा। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानेदारों को कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का आदेश दिया है। उन्होने थानेदारों को छह मूल-मंत्र दिया है जिसके तहत कार्य करना होगा। इस दौरान सभी थानाध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षकक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस महानिदेशकद्वारा दिए छः मूल मंत्रों (यथा सयम, सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठा, स्पीडीट्रायल) से अवगत कराते हुए उसके अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।

हमेश वर्दी में रहेंगे पुलिस पदाधिकारी:

एसपी ने कहा कि कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न आउट उच्च कोटि का हो।प्रत्येक थानाध्यक्ष प्रतिदिन थाना में आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार उचित निवारण करें।पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।

अवैध गतिविधियों में शामिल पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई:

बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों में किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई की जाएगी। मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग करें।

जेल से छूटे अपराधियों की सूची होगी तैयार:

सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।सभी थानाध्यक्ष को प्रत्येक दिन कम से कम एक गिरफ्‌तारी एवं एक वारंट का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया।