सारण DM ने दिया अल्टीमेटम, 30 जुलाई तक चावल की आपूर्ति करें वरना होगी FIR दर्ज
अरवा-उसना चावल की तय मात्रा में आपूर्ति अनिवार्य

छपरा। जिलाधिकारी सारण अमन समीर ने शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति किए गए धान की चावल आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक एसएफसी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, पैक्स अध्यक्ष और मिलरों की उपस्थिति रही। जिलाधिकारी ने अरवा एवं उसना चावल की आपूर्ति निर्धारित मात्रा के अनुरूप 30 जुलाई 2025 तक हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आपूर्ति में लापरवाही पर होगी एफआईआर
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित मात्रा में किसी प्रकार की कटौती या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सभी पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल एवं मिलरों को समयसीमा के भीतर निर्धारित मात्रा में चावल (CMR) की आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति में लापरवाही अथवा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न करने पर संबंधित पैक्स, व्यापार मंडल एवं मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
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अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण, वेतन स्थगित
बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पैक्स अध्यक्षों, व्यापार मंडल प्रतिनिधियों और मिलरों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया। साथ ही जिन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों ने बैठक में भाग नहीं लिया, उनका वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए उनसे भी जवाब मांगा गया है।
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कड़ी निगरानी का निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों और जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वे चावल की आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करें, ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा हो सके और किसी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
प्रमुख बिंदु:
- 30 जुलाई तक अरवा एवं उसना चावल की आपूर्ति अनिवार्य
- निर्धारित मात्रा में कोई कटौती नहीं होगी स्वीकार
- लक्ष्य से कम आपूर्ति पर एफआईआर की चेतावनी
- अनुपस्थित अधिकारियों व मिलरों से मांगा गया स्पष्टीकरण
- सहकारिता विभाग को पूरी प्रक्रिया की निगरानी का आदेश