सारण में शिविर लगाकर 116 कामगारों का किया गया पंजीकरण

गड़खा (छपरा):हसनपुरा पंचायत के जिगना गाँव में श्रमिक पंजीयन व जागरूकता शिविर का आयोजन शनिवार को कर श्रमिकों का पंजीकरण किया गया।शिविर के प्रभारी प्रवर्तन अधिकार स्वाति चौधरी ने बताया कि असंगठित कर्मकार बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के पोर्टल पर श्रमिक पंजीकरण करा सकते है।श्रमिक पंजीयन के लिए 10 रुपये एक बार अंशदान देना होगा।प्रतिवर्ष की दर से पाँच वर्ष के लिए 50 रुपये एकमुश्त देय होगा।
साथ ही असंगठित क्षेत्र में कर्मकार के पंजीयन के लिए आधार कार्ड,राशन कार्ड,बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नंबर, दो फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज लेकर अपना पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते है।पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना,मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।पंजीकरण होने के पश्चात ही श्रमिक को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत श्रमिक निबंधन के लिए 90 दिन की न्यूनतम मजदूरी है और सोलह तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं को श्रम विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है।वही श्रमिकों के पंजीयन कार्य को सुचारु रूप से क्रियान्वित के लिए बीडीसी प्रतिनिधि संतोष कुमार,रामदयाल माँझी, डाटा ऑपरेटर पंकज साह,कुंदन दांगी,राजा कुमार ने महती भूमिका निभायी।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
- September 12, 2026छपरामछुआरों की आय बढ़ाने की पहल: करीब 10 हजार किसानों को मुफ्त मिलेगा मछली पालन का प्रशिक्षण
- September 12, 2026छपराछपरा के धनकुबेर इंजीनियर की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा, पटना से लेकर मुंबई तक फैला साम्राज्य
- September 12, 2026छपराछपरा शहर का बदलेगा नक्शा, सड़क-ड्रेनेज से सीवरेज तक बनेगा समग्र प्लान
- September 10, 2026क्राइमChhapra Court: सारण में पार्थ सिंह हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 25-25 हजार का अर्थदंड



