सारण में एससी-एसटी एक्ट के आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर दिलायी जायेगी सजा

छपरा। सारण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जिला में अब तक जितने भी कांड परिलक्षित हुए हैं। उनसे संबंधित बकाया मुआवजा की राशि अविलंब संबंधित लाभुकों को अथवा उनके परिजनों को उपलब्ध करवावें। उक्त बातें जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में कही गयी।
बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही करने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिला के सभी थानों के प्रभारी को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक सारण के द्वारा दिया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा न्यायालय से इस संबंध में दोषी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने हेतु बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक को कहा गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सारण डॉ गौरव मंगला, उप विकास आयुक्त सारण, प्रियंका रानी, अपर समाहर्ता मो0 मुमताज आलम, जिला कल्याण पदाधिकारी सारण एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य गण उपस्थित थे।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
करियर – शिक्षाMay 27, 2026बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का सपना हुआ पूरा
क़ृषिMay 27, 2026डिजिटल प्लेटफार्मों पर नकली एवं अपंजीकृत कीटनाशकों की बिक्री पर कृषि विभाग सख्त
क्राइमMay 27, 2026सारण पुलिस का बड़ा ऑपरेशन: 24 घंटे में 51 अपराधी सलाखों के पीछे भेजे गए
क्राइमMay 27, 2026Saran Crime News: शौच करने गया चालक, लौटते ही उड़ गया टेम्पू! पुलिस ने 24 घंटे में किया बड़ा खुलासा







