
छपरा। सारण जिले के पेंशन भोगियों के पेंशन लाभ के तत्काल निपटारे और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए 27 मार्च 2025 को समाहरणालय सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन वरीय उप लेखा नियंत्रक (पेंशन), महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना के निदेशानुसार किया जा रहा है।
पेंशन अदालत का आयोजन 27 मार्च को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगा। इस कार्यक्रम के दौरान पेंशन से संबंधित सभी मामलों का त्वरित निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। पेंशन अदालत के नोडल पदाधिकारी के रूप में कुमार विजय प्रताप, वरीय कोषागार पदाधिकारी, सारण को नामित किया गया है।





सारण जिले के सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पेंशन अदालत में अपने कार्यालय से सेवानिवृत कर्मचारियों की सूची के साथ उपस्थित हों, जिनके पेंशन मामले अभी तक अंतिम रूप से नहीं दिए गए हैं।
इसके अलावा, जिले के सभी पेंशन प्रदायी बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे पेंशन भोगियों की सूची और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के साथ उपस्थित हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि जिन पेंशनरों को पेंशन भुगतान नहीं किया गया है, उनके कारणों सहित विवरणी भी पेंशन अदालत में प्रस्तुत की जाए।
इस पेंशन अदालत के आयोजन से पेंशन भोगियों को अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा और उनका पेंशन लाभ समय पर मिल सकेगा।
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