Court News: सारण में अपहरण के मामले में अफजल मंसूरी को 7 साल की सजा, 50 हजार रूपये दंड
जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 6 माह कारावास
छपरा। सारण जिले में गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित कराने की पुलिस मुख्यालय की नीति का असर अब फैसलों में दिखने लगा है। इसी क्रम में सारण के एक अपहरण मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06, राकेश कुमार यादव की अदालत ने भेल्दी थाना कांड संख्या 139/20 (दिनांक 29.07.20), धारा 363/366(A)/120(B) भा.दं.वि. से जुड़े प्रकरण में नामजद अभियुक्त अफजल मंसूरी को दोषी करार दिया।
गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और समय पर गवाही ने मजबूत किया मामला
कांड के अनुसंधानकर्ता ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पूरा कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 05 साक्षियों, जिनमें अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे, की गवाही कराई गई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश गुप्ता ने पक्ष प्रस्तुत किया।
सजायाफ्ता अभियुक्त का विवरण
- नाम: अफजल मंसूरी
- पिता: रोजदीन मंसूरी
- निवासी: सराय बक्स, थाना–भेल्दी, जिला–सारण
सारण पुलिस की पहल जारी
सारण पुलिस ने कहा है कि वर्ष 2025 में गंभीर प्रकार के अपराधों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देते हुए त्वरित और सामान्य विचारण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को समय पर सजा मिल सके और न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो।
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