छपरा। दुर्गा पुजा के अवसर पर शहरी क्षेत्र में काफी संख्या में जन समुह प्रतिमा दर्शन के लिए सड़कों पर निकलते है। छपरा शहर में काफी संख्या में भीड़ होने की संभावना है। भीड़ के मद्दे नजर शहरी क्षेत्र में अस्थाई रूप में यातायात रूट निर्धारित किया गया है। जिसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी ने पत्र जारी किया है। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ट्रैफिक रूट लागू होगा।
बड़ी वाहनों के प्रवेश पर रोक:
बड़ी वाहन/ माल वाहक वाहन (ट्रक ट्रैक्टर पिकअप इत्यादि) का प्रवेश छपरा शहर में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मेथवलिया चौक से फल सब्जी / एफसीआई की लोड गाड़ी बाजार समिति तक ही आयेगी।मांझी, रिविलगंज, एकमा, के तरफ से छपरा आने वाले सवारी वाहन बह्मपुर चौक से विवेकानंद नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने से बाइपास सडक होते हुए उमधा चौक, मेथवलिया चौक के रास्ते आगे को जायेगें। मलमलिया, बनियापुर के रास्ते छपरा आने वाले सवारी वाहन उमधा चौक से मेथवलिया चौक खैरा, गरखा, डोरीगंज के तरफ से आने वाले सवारी वाहन मेथवलिया चौक तक ही आएंगे और फिर से वहीं से वापस आगे को लौट जायेंगें।
मेथवलिया चौक से 500 मीटर दूर अपने वाहन को पार्क करेगें
सभी भारी वाहन मेथवलिया चौक से 500 मीटर दूर अपने वाहन को पार्क करेगें। नेवाजी टोला चौक से गरखा ढाला, नेहरू चौक, रामनगर, मठिया मोड के तरफ व भिखारी ठाकुर चौक से गांधी चौक के तरफ बड़ी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी बस स्टैण्ड व साढा ढाला बस स्टैण्ड में कोई भी बस नहीं लगेगी।
छोटी वाहनों यथा चार चक्का और तीन चक्का वाहनों का परिचालन, साढा ढाला ओवर ब्रिज के उत्तरी छोर तक, भिखारी ठाकुर चौक से हवाई अड्डा मोड़, नेवाजी टोला चौक और बह्मपुर चौक तक उमधा चौक से मगाईडीह तक व इनई के तरफ से निचली रोड में आजायबगंज तक ही होगा। छपरा शहर में प्रवेश मार्गो पर महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित कर जगह-जगह यातायात चेक पोस्ट एवं बैरियर / ड्राप गेट बनाया गया है।
सभी आदेश के अंतर्गत छोटी वाहनों के परिचालन के लिए प्रतिबंधित अवधि 9 अक्टूबर से मूर्ति विर्सजन तक प्रत्येक दिन समय 14 बजे से प्रातः 4 बजे तक प्रभावी रहेगा।परंतु बड़ी वाहनों पिकअप/ट्रैक्टर/मिनी बस / बैलगाडी/टमटम इत्यादि का शहर में प्रवेश सभी मार्गों से पूर्णकालिक वर्जित रहेगा।
मेला में दो पहिया वाहन चालकों पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। लहरिया कट/रेस ड्राइविंग/ट्रिपल लोड/बिना हेलमेट / प्रेशर हार्न / फायरिंग साईलेंसर और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी। पार्किंग स्थल मेला में आने वाले आम जन के छोटी वाहनों के पार्किंग के लिए निम्नांकित पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है।
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