
रेलवे डेस्क। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटोमैटिक अपग्रेडेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब स्लीपर क्लास के वेटिंग टिकट को सीधे फर्स्ट AC में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, चाहे सीटें खाली ही क्यों न हों। यह कदम उच्च श्रेणी के कोचों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और बर्थ आवंटन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।
सेकेंड AC (2A) तक ही अपग्रेड हो सकता है
रेलवे (Indian Railway) ने स्पष्ट किया है कि स्लीपर क्लास का टिकट अब अधिकतम सेकेंड AC (2A) तक ही अपग्रेड हो सकता है, जबकि पहले ऐसी स्थिति में उसे फर्स्ट AC (1A) तक अपग्रेड किया जा सकता था। इसी तरह, थर्ड AC (3A) टिकट को फर्स्ट AC तक अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन अब दो कैटेगरी से ऊपर की अनुमति नहीं होगी।
रेलवे की डिजिटल प्रणाली संचालित करने वाली संस्था CRIS (सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम) इस नए नियम के अनुसार सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है ताकि यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से लागू हो सके।
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वेटिंग टिकट के लिए और भी नियम लागू:
कोई यात्री वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया गया, तो उस पर जुर्माना लगेगा:
- AC में पकड़े जाने पर ₹440 जुर्माना
- स्लीपर कोच में पकड़े जाने पर ₹250 जुर्माना
- साथ ही, उस स्टेशन से जहां से ट्रेन शुरू हुई, उस स्थान तक का पूरा किराया देना होगा अब वेटिंग लिस्ट टिकट पर स्लीपर और AC कोच में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ऐसे यात्री केवल जनरल कोच में ही सफर कर सकते हैं।
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ऑनलाइन बुकिंग पर कड़ा नियंत्रण:
1 मई 2025 से IRCTC वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक करते समय OTP आधारित मोबाइल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
रिफंड नियमों में स्पष्टता:
अपग्रेड होने पर भी यात्री का PNR नंबर वही रहेगा, जिससे यात्रा की जानकारी ट्रैक की जा सकेगी। टिकट रद्द होने की स्थिति में रिफंड मूल बुकिंग क्लास (जैसे स्लीपर) के किराए के आधार पर ही मिलेगा, न कि अपग्रेडेड क्लास (जैसे 2A) के आधार पर।
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रेलवे का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों की यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें: वेटिंग टिकट होने पर ट्रेन यात्रा की योजना जनरल कोच के अनुसार बनाएं और नए नियमों का पालन कर जुर्माने से बचें।
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