छपरा में पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

छपरा

छपरा। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुवंश नारायण ने भेल्डी थाना कांड संख्या 218/18 के सत्र वाद संख्या संख्या 12/19 में इसी थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी राम अवध साहनी एवं उसके पुत्र मनोज साहनी को अंदर दफा 302 /34 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है तथा हरिजन एक्ट की धारा 3(2)(Va) एससी एसटी अधिनियम के अंतर्गत भी आजीवन कारावास एवं 10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है ।

अभियोजन की ओर से विशेष लोग अभियोजक चंद्रमा प्रसाद साह ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखा और कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में कार्रवाई।

बताते चले कि इस सत्रवाद के एक आरोपी फरार चल रहे हैं जिनकी जमानत कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसके जमादार से जमानत की राशि वह वसूलने के आदेश दिया है ।विदित हो की भेल्डी थाना के मानूपुर निवासी थाना कांड के सूचक ब्रह्मदेव शर्मा ने छपरा सदर अस्पताल में अपना फर्द बयान दर्ज कराया था।

जिसमें बतलाया था कि वह अपने मोपेड मोटरसाइकिल से कटसा बाजार से घर आ रहे थे कि रास्ते में अरना मैदान के पास उन्हीं के गांव के मनोज साहनी उनके भाई राजेश सहनी और पिता राम अवध साहनी उनको रोक दिए और गाली गलौज करने लगे गाली गलौज मना करने पर लोहा के रड और लाठी से उनको पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिए। आवाज सुनकर अगल-बगल के लोग आए तो उन्हें इलाज हेतु छपरा सदर अस्पताल लाए जहां फर्द बयान हुआ। चिकित्सकों ने उनको पटना रेफर कर दिया रास्ते में ही निधन हो गया। थाना कांडके सूचक की ही मृत्यु इलाज के दौरान हो गई ।