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सारण में चुनावी अनुशासन का शंखनाद, डीएम बोले- लोकतंत्र की मर्यादा सबसे ऊपर

मतदाताओं को डराने-धमकाने पर होगी जेल

छपरा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव-2025 की औपचारिक घोषणा के साथ ही  पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन चुनावी गतिविधियों को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए सक्रिय हो गया है।

इसी क्रम में सारण जिला दंडाधिकारी अमन समीर (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सारण जिले के लिए एक विस्तृत आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य है — चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्तेजना, या भय का माहौल न बनने पाए और मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

आदेश के मुख्य बिंदु:

1. बिना अनुमति सभा-जुलूस वर्जित
किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या संगठन द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

2. लाउडस्पीकर का प्रयोग नियंत्रित


The Bihar Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3. आपत्तिजनक पोस्टर या सोशल मीडिया प्रचार पर रोक


कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, आलेख या फोटो प्रकाशित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल होती हो या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। यह प्रतिबंध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।

4. धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग नहीं


धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार या साम्प्रदायिक भावना भड़काने के लिए नहीं किया जाएगा।

5. प्रदूषण फैलाने वाली सामग्रियों पर रोक
प्रचार-प्रसार में ऐसे पोस्टर, बैनर या अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो।

6. शांति भंग करने वाले जमावड़े पर रोक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, यदि उसका उद्देश्य शांति भंग करना हो, पूर्णतः वर्जित रहेगा।

7. हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गंडासा, तीर-धनुष या घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा।
हालांकि, यह प्रतिबंध—
(i) परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदायों,
(ii) चुनाव ड्यूटी पर लगे दंडाधिकारियों, पुलिस कर्मियों,
(iii) तथा शस्त्र निरीक्षण या जमा कराने हेतु ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू नहीं होगा।

8. मतदाताओं को डराने-धमकाने पर कड़ी कार्रवाई
कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे कृत्य पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9. जुलूसों में हथियार प्रदर्शन वर्जित
राजनीतिक अथवा गैर-राजनीतिक सभा या जुलूस में हथियार या शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

10. निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अनिवार्य
चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन प्रत्येक व्यक्ति, संगठन और राजनीतिक दल को करना होगा।

 इन पर लागू नहीं होगा आदेश

यह आदेश पहले से अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, विवाह-बारात, शव-यात्रा, हाट-बाजार, तथा कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि चुनावी अवधि में विधि-व्यवस्था, लोक-शांति और लोक-सुरक्षा को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। किसी भी व्यक्ति, संगठन या दल द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश जिला दंडाधिकारी अमन समीर के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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