सारण DM ने सिंगल यूज प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए टास्क फोर्स की बैठक की

छपरा। जिला पर्यावरण समिति एवं एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी सारण अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। बैठक में विशेष रूप से कूड़ा निस्तारण हेतु स्थलों का चयन एवं ईट भट्ठा के जरिए होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पर व्यापक चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने जिला के सभी ईट भट्ठे की जांच कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वे प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी मानकों का पालन कर रहे हैं।
वन प्रमंडल पदाधिकारी- सह-सचिव, जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स सारण, छपरा के द्वारा “एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.पी.) के अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक एकल उपयोग प्लास्टिक की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर तथा गैर-बुना हुआ प्लास्टिक, कैरी बैग, 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम का एकल उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट नियमवाली 2021 के तहत 01.07.2022 से प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू. सी.) पर लगाये गये प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू किये जाने एवं इसे प्रभावी बनाये जाने हेतु विभिन्न बिन्दुओ पर चर्चा की गयी।
बताया गया कि एकल उपयोग प्लास्टिक (एस.यू.सी.) से सम्बंधित आम जनता की शिकायत SUP Grievance Portal पर दर्ज कराई जा सकती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली- 2016 यथा संशोधित, नियम-4 के उपनियम-2 के प्रावधानों के तहत जुलाई-2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं, थर्मोकोल सहित एकल उपयोग प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक इंडिया युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी के प्लास्टिक की डंडिया, आइसक्रीम के प्लास्टिक की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे- काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रिटर तथा मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मुटाई वाले प्लास्टिक अथवा पी.वी.सी. के बैनर शामिल है।
बताया गया कि इसके अलावे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के गजट अधिसूचना संख्या-943 एवं 1043 क्रमशः दिनांक 24.10.2018 एवं 11.12. 2018 के द्वारा बिहार राज्य की परिसीमा के अंदर सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (मुटाई एवं आकार पर विचार किये बिना) के विनिर्माण, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, विक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में सहायक समाहर्ता सारण, जिला वन पदाधिकारी सारण ,अपर समाहर्ता सारण, जिला स्तरीय पदाधिकारी गण, सभी कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी गण सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी गण,सभी प्रखंडों एवं अंचलों के प्रखंड विकास पदाधिकारीगण एवं अंचलाधिकारीगण उपस्थित थे।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
Railway UpdateMarch 10, 2026Train Updates: छपरा-गोरखपुर पैसेंजर समेत 3 ट्रेन कैंसिल, कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट
छपराMarch 10, 2026छपरा में खुले में मांस-मछली बिक्री पर प्रतिबंध, बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों पर गिरेगी गाज
क्राइमMarch 10, 2026Crime News: सारण में घर में घूसकर लूटपाट के दौरान अपराधियों ने चाकू गोदकर की महिला की हत्या
करियर – शिक्षाMarch 10, 2026Job Mela Chhapra: छपरा में 200 युवाओं को मिलेगा नौकरी का सुनहरा मौका, दो कंपनियों में होगी भर्ती







