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शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान: प्रोबेशन में कार्यरत शिक्षकों को भी मिलेगा स्थानांतरण का अधिकार

ऑनलाइन और पारदर्शी होगी पूरी प्रक्रिया

पटना। बिहार में टीआरई-3 के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 में संशोधन करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर लिए गए इस फैसले से टीआरई-3 शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। अब वे भी अन्य शिक्षकों की तरह समायोजन (Adjustment), समानुपातीकरण (Rationalization) और पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

शिक्षा विभाग के इस निर्णय को टीआरई-3 शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले जारी दिशा-निर्देशों के कारण परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया था।

शिक्षा मंत्री के निर्देश पर बदला गया फैसला

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। शिक्षकों से लगातार मिल रहे सुझावों और उनकी व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षक स्थानांतरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और शिक्षक हितैषी बनाना है, ताकि किसी भी शिक्षक को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

21 जुलाई के आदेश में किया गया संशोधन

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 21 जुलाई 2026 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक को स्थानांतरण प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखा था। इस प्रावधान के कारण टीआरई-3 के हजारों शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

अब बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के नियम-11 के तहत विभाग को प्राप्त संशोधन संबंधी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस प्रावधान को पहली स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए शिथिल कर दिया गया है।

टीआरई-3 शिक्षकों को मिलेगा सीधा लाभ

नए आदेश के बाद टीआरई-3 के माध्यम से नियुक्त शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की तरह स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार समायोजन, समानुपातीकरण और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे दूरदराज के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अपने गृह जिला या सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरण का अवसर मिल सकेगा।

ऑनलाइन और पारदर्शी होगी पूरी प्रक्रिया

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी। आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश जारी होने तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमावली के अनुरूप होगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के अलावा शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

शिक्षकों में खुशी की लहर

शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद टीआरई-3 शिक्षकों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से परिवीक्षा अवधि के कारण स्थानांतरण से वंचित शिक्षक अब पहली बार तबादले की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। माना जा रहा है कि इस निर्णय से हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी और उनके कार्यस्थल से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

Ganpat Aryan

वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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