क़ृषिबिहार

Fasal Sahayta Yojana: फसल सहायता योजना का लाभ लेने का आखिरी मौका, 30 सितम्बर तक करें दस्तावेज अपलोड

रबी फसल सहायता योजना का लाभ पाने के लिए दस्तावेज तुरंत अपलोड करें

पटना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2024-25 मौसम में निबंधित किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 निर्धारित की गई है। सहकारिता विभाग ने चयनित ग्राम पंचायतों के किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करें, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद पोर्टल अपने आप बंद हो जाएगा और किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

दस्तावेज अपलोड करने का तरीका

चयनित ग्राम पंचायतों के किसान  लिंक के माध्यम से अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को किसान निबंधन संख्या दर्ज करनी होगी और निबंधित मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए लॉगिन करना होगा।

लिंक: esahkari.bihar.gov.in/coop/fsy/GhosanaPatraUploadRabi2425.aspx

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • रैयत किसान: अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (31 मार्च 2023 तक) अथवा 31 मार्च 2024 के बाद की निर्गत राजस्व रसीद और स्व-घोषणा पत्र।

  • गैर-रैयत किसान: वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार से प्रतिहस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र।

  • दोनों श्रेणी के किसानों को उपरोक्त दस्तावेजों का अद्यतन संस्करण अपलोड करना अनिवार्य है।

चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

चयनित ग्राम पंचायतों की सूची सहकारिता विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/cooperative पर उपलब्ध है। किसान यह सूची अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों के लिए सुरक्षा कवच

माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार सरकार किसानों को हर परिस्थिति में सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और जल्द से जल्द दस्तावेज अपलोड कर योजना का लाभ उठाएँ।

उन्होंने कहा, “बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, अतिवृष्टि या अन्य विपरीत परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह योजना किसानों को आर्थिक संबल देने में मील का पत्थर साबित हो रही है।”

जानकारी के लिए संपर्क

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 18001800110 (सुगम) पर संपर्क कर सकते हैं।

नोट: अंतिम तिथि के बाद कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए पात्र किसान समय पर दस्तावेज अपलोड कर योजना का लाभ अवश्य लें।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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