छपरा: मकर संक्रांति के पर्व को लेकर सोनपुर के अनुमंडल दंडाधिकारी आशीष कुमार ने आमजनों की सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार, मकर संक्रांति के दौरान 14 और 15 जनवरी 2025 को सोनपुर अनुमंडल अंतर्गत गंगा, गंडक, और मही नदियों में नावों का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पारित किया गया है।
नाव परिचालन पर प्रतिबंध:
- मकर संक्रांति के दौरान सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र के सबलपुर दियारा क्षेत्र एवं अन्य हिस्सों में स्थित गंगा, गंडक, और मही नदियों में नावों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चलने वाली नावों और बचाव कार्य में लगी नावों को इस आदेश से बाहर रखा जाएगा।
- पिछले वर्षों में मकर संक्रांति के दौरान नदियों में नावों से पिकनिक मनाने और टापू पर घूमने जाने के दौरान कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए, इस वर्ष किसी भी व्यक्ति के नदियों के टापूओं पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और सभी प्रकार के कार्यक्रमों, जैसे पतंगबाजी आदि, पर भी पाबंदी रहेगी।
चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध:
मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के समय चाइनीज मांझे के प्रयोग से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इस बाबत सोनपुर अनुमंडल में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंधित थानाध्यक्षों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
निषेधाज्ञा आदेश:
यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी आशीष कुमार के हस्ताक्षर और न्यायालय के मोहर के साथ 10 जनवरी 2025 को अपराह्न से लागू कर दिया गया। यह आदेश मकर संक्रांति के अवसर पर जनसामान्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।
सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के आदेशों का पालन करें और मकर संक्रांति के इस पर्व को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।
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