रिविलगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज
पार्किंग स्थल और सार्वजनिक कुएं के अतिक्रमण पर एफआईआर

छपरा। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ रिविलगंज नगर पंचायत प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. किशोर कुणाल ने नगर पंचायत की खाली पड़ी जमीन एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।
पार्किंग स्थल और सार्वजनिक कुएं के अतिक्रमण पर होगी एफआईआर
डॉ. किशोर कुणाल ने बताया कि नगर पंचायत रिविलगंज के स्वामित्व वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) शाखा के सामने स्थित खाली भूमि का वर्षों से स्थानीय लोग सार्वजनिक पार्किंग के रूप में उपयोग करते रहे हैं। नगर पंचायत द्वारा इस भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण या कब्जे पर रोक लगाए जाने के बावजूद नीलमणी सिन्हा द्वारा वहां गेट लगाकर कथित रूप से अतिक्रमण कर लिया गया। इसके कारण आम नागरिकों के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग बंद हो गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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पहले भी दी गई थी चेतावनी
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 1 जून 2026 को रिविलगंज बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान अंचलाधिकारी रिविलगंज, कार्यपालक पदाधिकारी एवं रिविलगंज थाना के थानाध्यक्ष की संयुक्त मौजूदगी में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण के दौरान एसबीआई के सामने स्थित सार्वजनिक कुएं को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश भी संबंधित लोगों को दिया गया था। उस समय नीलमणी सिन्हा एवं उनके परिवार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि दो दिनों के भीतर कुएं से अतिक्रमण हटा लिया जाएगा।
आश्वासन के विपरीत फिर कर लिया गया अतिक्रमण
नगर पंचायत प्रशासन का आरोप है कि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण हटाने के बजाय संबंधित लोगों ने पुनः बाउंड्री बनाकर सार्वजनिक कुएं पर ही कब्जा कर लिया। इससे स्थानीय लोगों को कुएं से पानी लेने में कठिनाई होने लगी है। साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘जल-जीवन-हरियाली’ योजना के तहत प्रस्तावित कुएं के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य भी बाधित हो गया है।
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थाने में प्राथमिकी दर्ज
डॉ. किशोर कुणाल ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रिविलगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। साथ ही पुलिस एवं प्रशासन से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा कि नगर पंचायत की संपत्ति आम जनता की सुविधा के लिए होती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा उस पर अवैध कब्जा करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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