
छपरा। सारण जिले में गंभीर अपराधों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2026 में जिले के गंभीर शीर्ष के कांडों को चिन्हित कर उनका शीघ्र विचारण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 13 जनवरी 2026 को हत्या के एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13, श्रीकांत सिंह की अदालत ने जनताबाजार थाना कांड संख्या-69/10 (दिनांक 13.09.2010), धारा 302/201/34 भा.दं.वि. (सत्रवाद संख्या-109/2011) में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे धारा-302 भा.दं.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त धारा-201 भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास भी दिया गया है।
08 साक्षियों की ससमय गवाही
इस मामले में सारण पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं सुदृढ़ अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 साक्षियों की ससमय गवाही कराई गई, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री सर्वजीत ओझा एवं अपर लोक अभियोजक श्री प्रियरंजन सिन्हा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।
सजायाफ्ता अभियुक्त का विवरण :
- नाम: सरोज चौधरी
- पिता: स्व. सूर्यनाथ चौधरी
- पता: हरपुर कोठी, थाना-जनताबाजार, जिला-सारण
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में हत्या, लूट, डकैती सहित अन्य गंभीर कांडों के मामलों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में कानून का भय और न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा भी मजबूत करता है।
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