छपरा। मशरक नगर पंचायत क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मशरक शाखा से 2 लोगो के द्वारा बैंक से ऋण लेकर नहीं जमा करने के कारण सारण समाहरणालय से मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। संपति पर ऋण लेने के बाद तय समय पर ऋण जमा नहीं करने पर संपति होगी जप्त, इस संबंध में सीओ रवि शंकर पांडेय,
थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा की मौजूदगी में ऋण लेने वाले मशरक तख्त गांव निवासी मंजू देवी जलेश्वर साह और मशरक स्टेशन रोड निवासी श्याम बाबू प्रसाद रस्तोगी पिता स्वर्गीय गौरी शंकर प्रसाद की परिसंपत्ति होगी जप्त, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बैंक अधिकारी के समक्ष 5 नवंबर 2022 को कार्रवाई की जाएगी। जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे।
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