क्राइमछपरा

Saran Court News: सारण में हत्या के प्रयास के दोषी को 10 साल जेल, 25 हजार का अर्थदंड

सारण पुलिस की चार्जशीट और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का फैसला

छपरा। हत्या के प्रयास के एक मामले में सारण पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दाखिल चार्जशीट के आधार पर न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मढ़ौरा थाना कांड संख्या 369/21 में सुनाए गए इस फैसले में मढ़ौरा खुर्द निवासी विवेक कुमार उर्फ विवेक सिंह उर्फ चुन्नू बाबा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी पाया गया। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12, सारण (छपरा) अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने सुनाया।

धारा 307 के तहत हुई सजा

मढ़ौरा थाना कांड संख्या 369/21 में विवेक कुमार उर्फ विवेक सिंह उर्फ चुन्नू बाबा, पिता राजकिशोर सिंह, निवासी मढ़ौरा खुर्द, थाना मढ़ौरा, जिला सारण को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मामला हत्या के प्रयास से संबंधित था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया।

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10 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माना

दोषी पाए गए अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस की चार्जशीट और साक्ष्य बने अहम आधार

सारण पुलिस की ओर से मामले में अनुसंधान पूरा कर साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट न्यायालय में समर्पित की गई थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मामले से संबंधित साक्ष्य और तथ्यों को रखा। इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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अभियोजन पक्ष ने रखा मामला

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक लालेश्वर बैठा ने न्यायालय में पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के प्रयास का दोषी माना और निर्धारित सजा सुनाई। सारण पुलिस ने इस फैसले को आपराधिक मामलों में प्रभावी अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और समय पर चार्जशीट दाखिल करने के परिणाम के रूप में बताया है।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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