
छपरा। सारण जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई और मजबूत पैरवी का असर न्यायालय में दिखा। भारी मात्रा में गांजा बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला नशा कारोबारियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
भेल्दी थाना कांड संख्या-97/22, दिनांक 19 मार्च 2022 से जुड़े NDPS एक्ट मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मृत्युंजय सिंह की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बब्लू भगत (पिता–अमृत भगत, निवासी–कोरेया, थाना–भेल्दी, जिला–सारण) को दोषी करार दिया गया।
22 पैकेट गांजा के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार
मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से कुल 22 पैकेट गांजा बरामद किया था। बरामद गांजे का कुल वजन 136 किलो 300 ग्राम था, जो कि व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity) की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
सारण पुलिस की गहन जांच, ठोस साक्ष्य संकलन और समय पर चार्जशीट दाखिल करने के साथ-साथ अभियोजन पक्ष की सशक्त गवाही ने केस को मजबूत बनाया। त्वरित विचारण करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।
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