Saran News: वोटों की गिनती से पहले छपरा में धारा 163 लागू, विजय जुलूस पर रोक
सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी

छपरा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के लिए सारण जिले में मतों की गणना 14 नवंबर को कृषि उत्पादन बाजार समिति, छपरा परिसर में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिलाधिकारी अमन समीर और वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 60 से अधिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे।
डीएम ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम मतों की गणना के लिए 14-14 टेबल और पोस्टल बैलेट के लिए 4-4 टेबल लगाए गए हैं। सभी ईवीएम वज्रगृह में त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी तरह सुरक्षित हैं। मतगणना केंद्र के आसपास आम लोगों से अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की गई है।
सभी विद्यालयों में पठन-पाठन बंद रहेगा
उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 14 नवंबर को छपरा शहर के सभी विद्यालयों में पठन-पाठन बंद रहेगा। मतगणना परिसर के 200 मीटर के दायरे में वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना के बाद किसी भी तरह का विजय जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, प्रदर्शन, जुलूस या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी व्यक्ति को मतगणना परिसर में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
डीएम ने कहा कि प्रशासन पूरी तत्परता के साथ मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की कि विधि व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग करें।



