
छपरा। प्रेम संबंध के विवाद ने एक सनसनीखेज वारदात का रूप ले लिया था, जिसमें एक फर्जी महिला डॉक्टर ने अपने ही प्रेमी का गुप्तांग काट डाला। इस जघन्य कृत्य के मामले में सारण जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी महिला को सश्रम कारावास की सजा दी है।
सारण के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 364/24 में आरोपी महिला को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(2) के तहत 5 साल का सश्रम कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। साथ ही धारा 126(2) बीएनएस में 1 महीने का कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड भी तय किया गया है, जिसकी गैर-अदायगी पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
यह मामला 02 जुलाई 2024 को दर्ज कराया गया था और सत्रवाद संख्या 903/24 के रूप में न्यायालय में विचारित हुआ।
ऐसे खुला मामला और ऐसे हुई कार्रवाई
आरोपी महिला खुद को डॉक्टर बताकर प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि उसके पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री या पंजीकरण नहीं था। पीड़ित युवक के साथ उसका प्रेम संबंध था, लेकिन संबंध बिगड़ने के बाद विवाद बढ़ा और महिला ने झांसे में लेकर उसके गुप्तांग पर हमला कर दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इसे गंभीर शीर्ष कांड में शामिल कर त्वरित अनुसंधान और विचारण की कार्रवाई की गई। अनुसंधानकर्ता ने गुणवत्तापूर्ण जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता समेत कुल 13 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने अदालत में प्रभावी रूप से पक्ष रखा, जिसके आधार पर दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।
सारण पुलिस की सख्त पहल
सारण पुलिस ने वर्ष 2025 के लिए गंभीर अपराधों की पहचान कर तेजी से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में साक्ष्य, गवाहों की प्रस्तुति और न्यायालय में विचारण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।
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