
छपरा: सारण जिले में बिहार पुलिस में भर्ती सिपाही हरेन्द्र कुमार को गलत सूचना देने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सिपाही हरेन्द्र कुमार की नियुक्ति 24 मई 2021 को की गई थी। नियुक्ति के बाद उनके चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक, सारण ने दस्तावेज़ नालंदा के पुलिस अधीक्षक को भेजे थे।
जांच के दौरान नालंदा पुलिस ने यह खुलासा किया कि हरेन्द्र कुमार के खिलाफ हिलसा थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें आरोप पत्र 31 मार्च 2017 को माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका था। यह जानकारी उन्होंने विभागीय सत्यापन के दौरान छुपाई थी, जिससे यह साबित हुआ कि सिपाही ने गलत जानकारी देकर पुलिस विभाग में नौकरी प्राप्त की थी।





इस मामले में सिपाही से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा मामले की जांच कराए जाने पर सिपाही हरेन्द्र कुमार को दोषी पाया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उन्हें तत्काल प्रभाव से 28 फरवरी 2025 से सेवा से बर्खास्त कर दिया।
इस कदम से विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी सहनशीलता नहीं होगी।
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