Railway News: रेलवे ट्रैक के किनारे पराली जलाने वालों हो जाएं सावधान! हो सकती है 5 साल की सजा
ग्राम प्रधानों और स्थानीय प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील

सीवान। रेलवे ट्रैक (Railway Track) के किनारे खेतों में पराली जलाना अब भारी पड़ सकता है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 151 के तहत ऐसा करने वालों को 5 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया।
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त एस. रामाकृष्णन के निर्देश पर सीवान RPF पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक ग्यास सरवर और इंजीनियरिंग विभाग के IOW बच्चा प्रसाद के नेतृत्व में दुरौंधा से सीवान स्टेशनों के बीच हड़सर, मछौती, गोपालपुर, पचरुखी और चांप गांवों में यह अभियान चलाया गया।
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ग्रामीणों को समझाया गया कि खेतों में पराली जलाने से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि रेलवे ट्रैक के किनारे आग फैलने से रेल आवागमन भी बाधित होता है। इससे रेल राजस्व को नुकसान होता है और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है।
कानूनी सख्ती का भी दिया गया संदेश
अधिकारियों ने बताया कि रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 151 के तहत जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लोगों से अपील की गई कि वे ऐसे कार्यों से बचें और किसी को ऐसा करते देखें तो तुरंत RPF को सूचित करें।
अन्य सुरक्षा निर्देश भी दिए गए
अभियान के दौरान लोगों को ट्रेनों पर पत्थरबाज़ी न करने, चेन पुलिंग से बचने, ट्रैक पर पत्थर न रखने और बंद समपार फाटकों को पार न करने की हिदायत दी गई। बताया गया कि इससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम प्रधानों और स्थानीय प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील
अंत में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और आम जन की जागरूकता के लिए सहयोग मांगा गया। ग्रामीणों ने भी रेलवे सुरक्षा बल को सहयोग देने का आश्वासन दिया। रेलवे प्रशासन आम जनता से अपील करता है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें और किसी भी संदेहास्पद या गैरकानूनी गतिविधि की सूचना तुरंत RPF को दें। रेलवे की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है।