
पटना। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों की पात्रता सुनिश्चित करने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया है।
इस पत्र में कहा गया है कि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा (आरसीएमएस डाटा) के नियमानुसार निराकरण करने को कहा गया है।
साथ ही इसे शत-प्रतिशत आधार सीडिंग (ई-केवायसी) पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया है।
17 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक कैम्प
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि अभियान चलाकर दिनांक 17 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक कैम्प मोड में अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा (आरसीएमएस डाटा) का भौतिक सत्यापन कराकर त्वरित निराकरण करें। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी लाभुकों की शत-प्रतिशत ई-केवायसी पूर्ण कराना भी सुनिश्चित करायें।
अभियान की सफलता के लिए लाभार्थियों / कार्डधारियों के बीच सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लाभुक कैम्प में उपस्थित होकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा सकें।
माना जा रहा है कि, इस पहल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपात्रता की पहचान हो सकेगी वहीं पात्र लाभुकों को समय पर लाभ मिलेगा। इस कदम से व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार भी होगा।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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