सारण में लोक सभा के लिए 26 अप्रैल से 3 मई तक होगा नामांकन, डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

नामांकन की प्रक्रिया एवं आदर्श आचार संहिता को लेकर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
छपरा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक आहुत की गई। सभी राजनीतिक दलों को नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन के अवसर पर की गई व्यवस्थाओं एवं प्रावधानों के साथ साथ आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि नामांकन हेतु नाजिर रसीद (एन आर) जिला निर्वाचन शाखा से कटाना होगा। सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए नामांकन शुल्क 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रत्याशी के लिए नामांकन शुल्क 12500 रुपये निर्धारित है। बताया गया कि सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये नामांकन 26 अप्रैल से 3 मई तक किया जा सकेगा। इस अवधि में 27 अप्रैल, 28 अप्रैल एवं 1 मई को छोड़कर शेष तिथियों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा।
महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन दाखिल किया जायेगा। इस अवधि में 1 मई एवं 5 मई को छोड़कर शेष तिथियों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा।नामांकन के अवसर पर आवश्यक विभिन्न प्रमाण पत्रों के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रस्तावकों के बारे में भी बताया गया।चुनाव प्रचार से संबंधित लेखा जोखा के लिये नये बैंक एकाउंट की आवश्यकता के बारे में बताया गया।
नामांकन के अवसर पर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन की अनुमति होगी। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी सहित कुल 5 व्यक्तियों के ही प्रवेश की अनुमति होगी।
नामांकन के अवसर पर यातायात व्यवस्था एवं पार्किंग के बारे में भी जानकारी दी गई। डिस्पैच सेंटर पर ईवीएम भेजने के लिये निर्गत मूवमेंट प्लान के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, उपविकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष-प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
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