छपरा। छपरा में बाइक चोरी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसा के लिए दर-दर भटकने के बाद भी एक महिला को पैसा नहीं मिला। जिसके बाद व्यक्ति ने उपभोगता आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां उसे न्याय मिला है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह एवं सदस्य मनमोहन कुमार और मंजू सिंह ने 62 हजार 420 रुपया का चेक सहाजीतपुर थाना के शेरपुर ग्राम निवासी आशा देवी पति बिधुत सिंह को दिया। आवेदिका ने 5 दिसम्बर 2022 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद संख्या 130/ 22 दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के बिहार के ब्रांच हेड को विपक्षी बनाया था। अपने परिवाद पत्र में उन्होंने दर्शाया था कि उसने एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल 6 फरवरी 2022 को 63 हजार 600 सौ रूपया में खरीदा था। एजेंसी द्वारा 5 सालों के लिए टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस कराया गया था।
15 मार्च 2022 को अज्ञात चोरों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल रिवीलगंज प्रखंड कार्यालय के पास से चोरी कर ली गई। जिसकी सूचना उनके द्वारा स्थानीय थाना और इंश्योरेंस कंपनी को दी गई। क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को आवेदन दिया परंतु इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आवेदन को कुछ त्रुटियां दिखलाते हुए खारिज कर दिया गया।
इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय में काफी दौड़ लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग में उनके अधिवक्ता दुर्गेश प्रकाश बिहारी और इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया।दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा मोटरसाइकिल की बीमित राशि का भुगतान करने का आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया साथ में वाद दाखिल करने की तिथि से 6% सुद भी देने का आदेश दिया गया था।