Chhapra News: सारण DM ने CO के खिलाफ लगाया आर्थिक दंड, 12 मामलों की हुई सुनवाई
प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है लोक शिकायत निवारण : डीएम

छपरा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शुक्रवार को सारण जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के 12 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 4 मामलों में अंतिम रूप से आदेश पारित कर शिकायतों का निवारण किया गया, जबकि शेष 8 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन की अपेक्षा करते हुए संबंधित लोक प्राधिकार को अगली तिथि पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
इस दौरान तरैया अंचलाधिकारी द्वारा एक अतिक्रमण संबंधी शिकायत में अस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और कार्य में शिथिलता बरतने पर ₹1000 का आर्थिक दंड लगाया गया। यह जुर्माना शिकायतकर्ता संजीव कुमार सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान लगाया गया।
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प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है लोक शिकायत निवारण : डीएम
जिला पदाधिकारी अमन समीर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लोक शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी लोक प्राधिकारियों को सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहते हुए शिकायतों का निपटारा करना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन शासन की प्रतिबद्धता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
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क्या है लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम?
बिहार सरकार द्वारा लागू यह अधिनियम आम लोगों को सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के समाधान का अधिकार देता है। इसमें तय समय-सीमा के भीतर विभागीय अधिकारियों को जवाब देना होता है और अपील की सुविधा भी उपलब्ध रहती है।
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उल्लेखनीय है कि सारण जिला प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियमित रूप से शिकायतों की सुनवाई की जा रही है, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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