छपरा

सारण में 28 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार, 2 आरोपी बरी

छपरा। 28 साल पहले सारण जिला के पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न गुप्ता के अपहरण और हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपित पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में अन्य दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है.

शुक्रवार को एडीजे सप्तम सह सांसद व विधायक के आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा के कोर्ट में चल रहे पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्रवाद 588/09 में न्यायाधीश ने दोष की बिदु पर सुनवाई की और आरोपित तीन बार के विधायक रहे मशरक थाना क्षेत्र के चरिहारा निवासी तारकेश्वर सिंह को भादवी की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. वहीं दो अन्य आरोपितों संजीव सिंह और देवनाथ राय को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है.सजा की बिदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी है. सुनवाई के वक्त सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ध्रुवदेव सिंह व बचाव पक्ष से त्रियोगी नाथ सिन्हा अनिल कुमार सिंह समेत अन्य अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे.

advertisement

advertisement

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

Related Articles

Back to top button