
छपरा। अमनौर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ अपराध की योजना बनाने के मामले में करीब डेढ़ साल बाद न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-08, छपरा अनिल कुमार भारद्वाज के न्यायालय ने सोमवार को सत्र वाद संख्या-1022/25 एवं अमनौर थाना कांड संख्या-165/2025, दिनांक 29 मई 2025 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त पिंटू कुमार और आशुतोष कुमार तिवारी उर्फ चुन्नू कुमार को आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(1-बी)ए, 26 एवं 35 के तहत दोषी करार दिया। वहीं अभियुक्त विशाल कुमार सिंह उर्फ कल्लू, नीतीश कुमार उर्फ निखिल और दारोगा राय को साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया।
सजा के बिंदु पर 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई
दोषी करार दिए गए दोनों अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की है।इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनबोध प्रसाद सिंह तथा सहयोगी अधिवक्ता सुशांत शेखर ने न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रखा और बहस की।
हथियार के साथ अपराध की योजना बनाने की मिली थी सूचना
पुलिस के दस्तावेज के अनुसार घटना 29 मई 2025 की है। अमनौर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार के स्ववक्तव्य के मुताबिक उस दिन रात करीब 12 बजे ड्यूटी के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि अमनौर थाना क्षेत्र के मणि सिरिसिया स्थित ब्रह्मस्थान के पास चार अपराधी हथियार और चाकू के साथ एकत्रित हैं तथा लूट जैसे अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।
सूचना में यह भी बताया गया था कि पूर्व में 16 मई 2025 को मशरक थाना क्षेत्र के डुमदुमा पोखरा के पास ट्रैक्टर चालक से चाकू के बल पर लूट की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को कहीं छिपाने की तैयारी की जा रही थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अमनौर थाना से पुलिस टीम गठित कर मौके के लिए रवाना किया गया।
पुलिस को देखते ही भागने लगे थे चार युवक
पुलिस टीम रात करीब 12:50 बजे मणि सिरिसिया स्थित ब्रह्मस्थान के पास पहुंची। वहां चार युवक बैठे आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। पुलिस बल को देखते ही चारों युवक भागने लगे। पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने पीछा किया, जिसमें दो युवकों को पकड़ लिया गया, जबकि दो युवक मौके से भागने में सफल रहे।
पकड़े गए युवकों से पूछताछ के बाद उनकी पहचान आशुतोष कुमार तिवारी उर्फ चुन्नू कुमार और पिंटू कुमार के रूप में बताई गई। दोनों ने पुलिस के समक्ष अपना पता मढ़ौरा थाना क्षेत्र के हसनपुरा गांव का बताया था।
तलाशी में लोडेड देसी कट्टा बरामद
पुलिस दस्तावेज में गिरफ्तारी के बाद दोनों युवकों की तलाशी का भी उल्लेख है। तलाशी के क्रम में आशुतोष कुमार तिवारी उर्फ चुन्नू कुमार की कमर से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किए जाने की बात दर्ज है। दस्तावेज में बरामद हथियार की लंबाई और अन्य विवरण भी दर्ज किए गए हैं। बरामदगी की कार्रवाई के दौरान जब्ती सूची तैयार की गई और गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए। पुलिस के अनुसार जब्त हथियार समेत अन्य प्रदर्शों को थाना लाकर मालखाना में सुरक्षित रखा गया।
लूटे गए ट्रैक्टर के डाला को रंग बदलने का भी उल्लेख
पुलिस के स्ववक्तव्य में स्वराज ट्रैक्टर के डाला का भी उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अनुसार उक्त डाला के संबंध में पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि लूटे गए डाला की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसका रंग बदलकर उसे नीले रंग से रंग दिया गया था। पुलिस ने इसे लूट की घटना से जोड़ते हुए पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि हथियारों के साथ एकत्र होकर लूट जैसे अपराध की योजना बनाना तथा चोरी/लूट की संपत्ति को खरीदना-बेचना संदेहास्पद आपराधिक गतिविधि का हिस्सा माना गया।
कई धाराओं में दर्ज किया गया था मामला
मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए, 26 एवं 35 के तहत कार्रवाई की गई थी। अनुसंधान का जिम्मा पुलिस पदाधिकारी जयंत कुमार सिंह को दिया गया था और इसके बाद मामले में न्यायालय में आरोप पत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पिंटू कुमार और आशुतोष कुमार तिवारी उर्फ चुन्नू कुमार को आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में दोषी करार दिया है। वहीं विशाल कुमार सिंह, नीतीश कुमार और दारोगा राय को बरी कर दिया गया।
29 अक्टूबर को तय होगा दोषियों की सजा का बिंदु
दोषसिद्धि के बाद अब मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई सजा के बिंदु पर होगी। न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। इसी दिन दोनों दोषी अभियुक्तों को किस सजा से दंडित किया जाए, इस पर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से पक्ष रखा जाएगा तथा न्यायालय आगे का आदेश पारित करेगा। मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनबोध प्रसाद सिंह और सहयोगी अधिवक्ता सुशांत शेखर ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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