रिविलगंज प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ पंचयात समिति सदस्यों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव

छपरा । रिविलगंज प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के कार्यकाल के दो साल पूरा होते ही पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। असंतुष्ट सदस्यों में दक्षिणवारी चक्की के पंचायत समिति सदस्य तेज नारायण सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के नेतृत्व में इनई समिति सदस्य आश्वनी कुमार यादव, मुकरेड़ा के समिति सदस्य शिव जी मांझी एवं सिताब दियारा के समिति सदस्य मिथिलश देवी कुल चार सदस्य प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्रेषित किया गया। असंतुष्ट सदस्यों द्वारा प्रखंड प्रमुख डॉ राहुल राज एवं उप प्रमुख राम बिहारी सिंह के उपर कर्तव्यों एवं दायित्वों का अनुपालन नहीं किये जाने तथा संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर पंचायत समिति की बैठक ससमय आहुत नहीं किये जाने, विकासात्मक योजनाओं के चयन में मनमानी करने एवं ससमय कार्यान्वयन नहीं करने आदि कार्यों को करने में प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख असफल रहे हैं।
अवैधानिक कृत्यों के कारण प्रमुख एवं उप प्रमुख के प्रति विश्वास की कमी होने का प्रस्ताव समर्पित किया गया। असंतुष्ट सदस्यों द्वारा पंचायती राज्य अधिनियम के तहत बीडीसी की विशेष बैठक बुलाने एवं चर्चा कराने की मांग किया गया है। पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अविस्वास प्रस्ताव लाने के बाद तेज नारायण सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने बताया कि प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख के खिलाफ सात पंचायत समिति सदस्य एक साथ हैं।
उधर,प्रखंड विकास पदाधिकारी लालबाबू पासवान ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन प्राप्त हुआ है और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
- October 6, 2026बिहारबिहार में 42.83 लाख परिवारों का पक्का घर पूरा, पीएम आवास योजना का 87.25% लक्ष्य हासिल
- October 6, 2026बिहारबिहार में अब नहीं होगा टेंडर घोटाला, ठेकेदार के साथ जिम्मेदार अफसरों पर भी गिरेगी गाज
- October 6, 2026TechnologyBSNL: गलत बिलिंग और सेवा में कमी पर BSNL को झटका, 6.69 लाख के बिल पर आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला
- October 5, 2026क्राइमसारण में आर्म्स एक्ट मामले में दो दोषी करार, तीन अभियुक्त बरी; सजा के बिंदु पर 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई



