
छपरा। सारण जिले में अपराधियों ने एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया है। रिविलगंज थाना क्षेत्र के जखुंआ गांव में एक युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात इतनी नृशंस थी कि अपराधियों ने युवक का एक हाथ भी काट डाला और शव को गांव से करीब 500 मीटर दूर रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया।
मृतक की पहचान जखुंआ गांव निवासी शंभू राय के 25 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है, जो दूसरे राज्य में वेल्डिंग का काम करता था। 30 नवंबर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए वह घर आया था, लेकिन लौट नहीं सका। जानकारी के अनुसार, रोहित को बुधवार की रात अज्ञात लोगों ने मोबाइल पर फोन कर घर से बुलाया और उसकी हत्या कर दी।
सुबह स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी तो गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर रिविलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को खबर की।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने छपरा–सीवान मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद कोपा, दाउदपुर, रिविलगंज, भगवानपुर थाना पुलिस के साथ वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाकर जाम हटवाया। स्थल पर रिविलगंज थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, भगवानपुर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार तथा सदर अंचल पुलिस निरीक्षक मौजूद रहे।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों की तलाश में पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
- September 20, 2026क्राइमसारण में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रूपये के शराब के साथ 17 करोबारी दबोचे गए
- September 20, 2026करियर – शिक्षासारण में मदरसा शिक्षक के बेटे रैयान ने अंग्रेजी में पास किया यूजीसी नेट
- September 20, 2026छपराछपरा में कार्यपालक सहायकों ने भरी हुंकार, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान
- September 20, 2026क्राइमChhapra Court: पांच साल जेल में रहने के बाद हत्या केस में बाइज्जत बरी, साक्ष्यों के आधार पर अदालत का फैसला



