
छपरा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पोक्सो न्यायाधीश स्मिता राज ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में पानापुर थाना क्षेत्र के बृजेश कुमार को विभिन्न धाराओं में कुल 20 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल कारावास भुगतना होगा। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और लगातार धमकी देने के मामले में छपरा की विशेष पोक्सो अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए पानापुर निवासी अभियुक्त बृजेश कुमार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे “अत्यंत घृणित और गंभीर अपराध” मानते हुए अधिकतम सजा दी।
छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पोक्सो न्यायाधीश स्मिता राज की अदालत ने पानापुर थाना कांड संख्या 202/2022 से जुड़े पोक्सो वाद संख्या 41/2022 में अभियुक्त बृजेश कुमार को दोषी करार दिया।
अदालत ने भादवि की धारा 376 के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड, पोक्सो की धारा 4 और 6 के तहत अलग-अलग 20 वर्ष की सजा और 50,000-50,000 रुपये अर्थदंड, तथा भादवि की धारा 506 के तहत 2 वर्ष सजा और 5,000 रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
पीड़िता ने 15 जुलाई 2022 को पानापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 3 अप्रैल 2022 को वह मामा के घर आई थी। इसी दौरान पड़ोस के चाचा बृजेश कुमार उसे घर ले जाने के बहाने रास्ते में लेकर गए। आम के बगीचे के पास उसने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह उसे लगातार धमकाकर गलत कार्य करता रहा।
अदालत में सुनवाई
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक अश्विनी कुमार ने सरकारी पक्ष रखा। मामले में कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई। सजा पर बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ अत्यंत घृणित अपराध किया है, इसलिए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कठोरतम सजा देते हुए आदेश पारित किया।
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