FSSAI License: छपरा में FSSAI का लाइसेंस बनवाना आसान, 10 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान
खाद्य कारोबारियों और उद्यमियों को राहत

छपरा। सारण जिले में खाद्य कारोबार से जुड़े उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) लाइसेंस बनवाने या उसका नवीकरण कराने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के आदेशानुसार यह कैंप 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक जिला उद्योग केंद्र, सारण, छपरा के प्रांगण में लगाया जाएगा।
कैंप का उद्देश्य जिले के ऐसे उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराना है, जिन्हें खाद्य व्यवसाय के लिए FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना है या पहले से जारी लाइसेंस का नवीकरण कराना है। संबंधित उद्यमी निर्धारित अवधि में कार्यालय अवधि के दौरान जिला उद्योग केंद्र पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
10 दिनों तक मिलेगा विशेष कैंप का लाभ
जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार विशेष कैंप 21 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा। उद्यमी कार्यालय अवधि के दौरान कैंप में पहुंचकर FSSAI लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
प्रशासन ने संबंधित उद्यमियों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कैंप में पहुंचकर आवेदन या लाइसेंस नवीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
किन कारोबारियों के लिए उपयोगी है कैंप?
यह सुविधा मुख्य रूप से जिले में खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री अथवा अन्य खाद्य कारोबार से जुड़े उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन कारोबारियों को FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता है या जिनका मौजूदा लाइसेंस नवीकरण के लिए लंबित है, वे इस विशेष कैंप का लाभ उठा सकते हैं।
खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र परिसर में विशेष व्यवस्था की जा रही है।
कैंप में जाते समय ये दस्तावेज जरूर ले जाएं
आवेदन या नवीकरण की प्रक्रिया के लिए उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा। जिला प्रशासन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज लाने को कहा गया है।
| दस्तावेज | क्या लेकर जाएं |
|---|---|
| फोटो | आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो |
| पहचान पत्र | आधार कार्ड, Voter ID या PAN Card |
| पता प्रमाण | बिजली बिल या पानी का बिल |
| उद्यम पंजीकरण | उद्यमी सर्टिफिकेट/उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र |
| व्यवसाय स्थल का प्रमाण | व्यवसाय स्थल से संबंधित प्रमाण-पत्र |
| किराये की जगह होने पर | किरायानामा/रेंट एग्रीमेंट |
| खाद्य पदार्थों की जानकारी | तैयार या विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची |
किराये की दुकान वालों को रेंट एग्रीमेंट लाना होगा
यदि उद्यमी का व्यवसाय स्थल स्वयं का नहीं बल्कि किराये पर है, तो उसे किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट भी साथ लेकर जाना होगा। इससे व्यवसाय स्थल से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी।
इसके अलावा कारोबार में तैयार या बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची भी साथ लाने को कहा गया है।
लाइसेंस बनवाने और नवीकरण दोनों की सुविधा
विशेष कैंप में नए FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करने के साथ-साथ पहले से जारी लाइसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकेगी। इससे खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक संबंधित उद्यमी इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने खाद्य कारोबार से जुड़े आवश्यक लाइसेंस एवं दस्तावेज समय पर अपडेट कराएं।
21 से 30 अगस्त तक यहां पहुंचे
- कैंप का स्थान: जिला उद्योग केंद्र, सारण, छपरा
- अवधि: 21 अगस्त 2026 से 30 अगस्त 2026
- समय: कार्यालय अवधि
- सेवा: FSSAI लाइसेंस बनवाना एवं लाइसेंस का नवीकरण
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित उद्यमियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला उद्योग केंद्र, सारण, छपरा के परिसर में आयोजित विशेष कैंप में उपस्थित हों और FSSAI लाइसेंस बनवाने अथवा नवीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठाएं।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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