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Railway News: ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर कितना  वसूला जाता है जुर्माना?

नेशनल डेस्क। देशभर में हर रोज लाखों यात्री भारतीय ट्रेनों में यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है और इसके जरिए न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाता है, बल्कि देश के विकास को भी रफ्तार मिलती है। रेलवे लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है, लेकिन ट्रेन में यात्रा करने के लिए हमेशा वैध टिकट का होना जरूरी है।

कई बार यात्री बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करते हैं, जो कि रेलवे के नियमों के खिलाफ है। बिना टिकट यात्रा करने पर पकड़े जाने पर यात्रियों से जुर्माना वसूला जाता है। ऐसे में अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल होता है कि बिना टिकट यात्रा करने पर उन पर कितनी पेनाल्टी लगाई जाती है?

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक जुर्माना

अगर कोई यात्री बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, और उसे टीटीई (ट्रेन टिकट एग्जामिनर) द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसे **न्यूनतम 250 रुपये** का जुर्माना देना होता है। इसके साथ ही, ट्रेन जिस स्टेशन से रवाना हुई थी और यात्री जहां पकड़ा जाता है, उस रूट का किराया भी वसूला जाता है।

क्या करें अगर टीटीई से हो जाए समस्या?

अगर टीटीई आपसे जुर्माना वसूलते समय अत्यधिक पैसे मांगते हैं या बदतमीजी करते हैं, तो यात्री को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप संबंधित टीटीई के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रेलवे में यात्रियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए उचित व्यवस्था है।

इसलिए, ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट लेना बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल जुर्माने से बचने का एक तरीका है, बल्कि भारतीय रेलवे की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यात्रियों को हमेशा अपने यात्रा की शुरुआत से पहले टिकट खरीदने की आदत डालनी चाहिए, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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