छपरा। सारण में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई उपद्रव मामले में में एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। सारण जिले के रिविलगंज, भगवान बाजार और बनियापुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस बड़ी कार्रवाई करने वाली है। सभी आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती की जायेगी। इसको लेकर सारण के एसपी डॉ. गौरव मंगला के द्वारा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। एसपी ने बताया कि सारण जिलान्तर्गत विगत माह विभिन्न पर्व जुलूस के अवसर पर छपरा शहरी क्षेत्र में 26 और 27 अक्टूबर को निकाले गये जुलूसों में लाईसेंस की शर्तों का व्यापक उल्लंघन हुआ। भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नई बाजार मुहल्ले में असामाजिक तत्वों द्वारा जुलूस पर पथराव किया गया, जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करते हुए लाईसेंस के शर्तों के उल्लंघन के आरोप में 10 नामजद एवं 150 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध नगर थाना कांड सं0-823 / 23 एवं भगवान बाजार थाना में 25 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध कांड सं0-722 / 23 दर्ज किया गया। साथ ही घटित उपद्रव के संबंध में 116 नामजद एवं अन्य 500 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध भगवान बाजार कांड सं0-723 / 23 दर्ज किया गया है। इस कांड में अबतक 33 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
सांसद सिग्रीवाल भी पुलिस के रडार पर:
एसपी ने बताया कि बनियापुर थानान्तर्गत महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एवं 16 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाने से जबरदस्ती जप्त ट्रैक्टर को छुड़ा ले जाने के आरोप में कांड संख्या-462 / 23 दर्ज किया गया है। इस कांड का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक, सारण के स्तर से किया जा रहा है तथा इसका अनुसंधान पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी से कराया जाएगा।
रिविलगंज थानान्तर्गत भी 29 और 30 अक्टूबर को निकाले गये जुलूसों में बार-बार समझाने के बावजूद भी लाईसेंसधारियों द्वारा लाईसेंस के शर्तों का घोर उल्लंघन किया गया। इस अपराधिक कृत्य के संबंध में 129 नामजद एवं 1000 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिविलगंज थाना कांड सं0-333/23 दर्ज किया गया है।
मृत व्यक्तियों पर एफआईआर मामले में पूजा समिति पर कार्रवाई:
रिविलगंज थाना कांड सं0-333/23 के अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि ब्रहमपुर स्थान अखाड़ा नं0-04 के जुलूस में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के समय जिन 09 लाईसेंसधारियों का नाम प्रपत्र में अंकित किया गया, उनमें से 02 मृत व्यक्तियों के नाम शामिल कर दिया गया। इस फर्जीवाड़े एवं जालसाजी के संबंध में उक्त जुलूस के वास्तविक आयोजनकर्ताओं के विरूद्ध कांड सं0- 334 / 23 दर्ज किया गया है। इसके अलावा जिले में अन्य जगह भी लाईसेंस के शर्तों का उल्लंघन हुआ, जिसके संबंध में विभिन्न थानों में कुल 14 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दर्ज कांडो में सख्त कार्रवाई की जायेगी।
अब एक्शन है सारण पुलिस, होगी कुर्की
एसपी डॉ. गौरव मंगला ने बताया कि भगवान बाजार एवं रिविलगंज थानाक्षेत्र में प्रशासन के मना करने के बावजूद भी लाईसेंस के शर्तों का उल्लंघन किया गया जिससे भगवान बाजार थानाक्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हुई। इस सब का साक्ष्य विडियोग्राफी में उपलब्ध है। इन दोनों कांडों में शामिल असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस गिरफ्तारी अभियान हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है एवं इस टीम के साथ एक कम्पनी बि०वि०स०पु० का अतिरिक्त बल भी नियुक्त किया गया है। फरार पाये जाने वाले उपद्रवियों की सम्पति भी कुर्की की जायेगी।
कुर्की बावजूद आत्मसमपर्ण नहीं करने पर अलग से होगा एफआईआर:
एसपी ने कहा कि कुर्की के बाद भी आत्मसमपर्ण नही करने वाले के विरुद्ध अलग से सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। एक पुलिस टीम के द्वारा विभिन्न विडियो फुटेज का अवलोकन किया गया गया है जिसके आधार पर उपद्रव में शामिल अज्ञात उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। इन उपद्रवियों का नाम भी कांड दैनिकी में शामिल कर गिरफ्तारी की जायेगी। पुलिस टीम के द्वारा आगे भी विडियोग्राफी का अवलोकन किया जायेगा ताकि उपद्रवी भीड़ में शामिल प्रत्येक उपदवी को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। विडियोग्राफी से लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन डीजे संचालको को भी चिन्हित किया जा रहा है।
सरकारी ठेका और हथियार का लाइसेंस होगा रद्द:
एसपी ने बताया कि दुर्गापूजा से पहले काफी संख्या में असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए बंधपत्र भरवाया गया था। उक्त का उल्लंघन करने वालों से बंधपत्र की राशि वसूलने हेतु अग्रतर कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विधि बंधपत्र की राशि न देने वालों के विरूद्ध गिरफ्तारी, कुर्की आदि की अग्रतर सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित उपद्रवियों में से कोई आर्म्स लाईसेंसधारी है तो उनके लाईसेंस रद्दीकरण हेतु कार्रवाई की जाएगी। यदि चिन्हित उपद्रवियों में से कोई सरकारी ठेकेदार है तो इस ठेके को रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। चिन्हित उपद्रवियों में से कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण किये हुए है तो प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।
गुंडा पंजी में दर्ज होगा नाम:
इन कांडों में शामिल सभी व्यक्तियों का नाम थानों के गुंडा पंजी में शामिल किया जायेगा। भगवान बाजार और रिविलगंज के अलावा अन्य थानों में भी कही-कही लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इनके विरूद्ध भी द०प्र०स० की धाराओं के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जायेगी।
Publisher & Editor-in-Chief