सारण DM का आदेश: महाशिवरात्रि जुलूस में DJ बजाने पर रहेगा प्रतिबंध

छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक डॉ० गौरव मंगला द्वारा संयुक्त रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर समाहरणालय सभागार में तीनों अनुमंडल के शांति समिति के सदस्यों के साथ जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
समिति के सदस्यों से आवश्यक सुझाव प्राप्त करते हुए त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बताया गया कि किसी भी तरह के जूलूस के आयोजन हेतु लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा। लाइसेन्स में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही आयोजन की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक आयोजन के लाइसेन्स हेतु 10-15 लोगों को पहचान पत्र जमा करना होगा, जिसका सत्यापन भी कराया जायेगा।
जूलूस में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित है।किसी भी तरह के शस्त्र का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। किसी भी तरह के अश्लील/भड़काऊ गीत, संगीत एवं संवाद के उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
समिति के सदस्यों से भी एक-एक कर उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त किया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निदेश दिया गया। शिव बारात की शोभायात्रा में अतिरिक्त महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने, शोभा यात्रा मार्ग की सड़क को दुरुस्त करने आदि का अनुरोध किया गया।
सभी आयोजकों को वालंटियर्स को अलग से बैच या बैंड उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर, जहाँ अधिक भीड़ की संभावना है, वहाँ दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की स्थानीय स्तर पर समीक्षा करने को कहा गया। जहाँ भी कमियां हों, उसे तुरंत संज्ञान में लाने को कहा गया।
सोशल मीडिया पर अफवाहजनक एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध आई टी एक्ट की सुसंगत धारा के तहत त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जायेगी। साइबर सेल द्वारा सभी सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त,सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी एवं शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे।
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