
छपरा| सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-14 अनंत कुमार की अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला तरैया थाना कांड संख्या 225/18 (दिनांक 20.08.2018) का है, जिसमें हत्या के साथ-साथ हत्या के प्रयास, मारपीट, लूटपाट और अन्य धाराओं में आरोप लगाए गए थे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस गंभीर अपराध के मामले में त्वरित गति से विचारण कराते हुए अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 17 साक्षियों की गवाही कराई, जिससे दोष सिद्ध हुआ।
सजा का विवरण
- धारा 302/149 भा.द.वि. – आजीवन कारावास + 25,000 रुपये अर्थदंड (जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास)
- धारा 307/149 भा.द.वि. – 10 वर्ष सश्रम कारावास + 10,000 रुपये अर्थदंड (जमा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)
- धारा 323/149 भा.द.वि. – 1 वर्ष सश्रम कारावास + 2,000 रुपये अर्थदंड (जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास)
- धारा 148 भा.द.वि. – 2 वर्ष सश्रम कारावास + 3,000 रुपये अर्थदंड (जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास)
अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
दोषियों के नाम और पते
- मनोज राय उर्फ भुलन राय, पिता राज किशोर राय, हरखपुर, थाना तरैया, जिला सारण
- कामेश्वर राय, पिता कपिलदेव राय, हरखपुर, थाना तरैया, जिला सारण
- मनोज राय उर्फ भुटन राय, पिता कपिलदेव राय, हरखपुर, थाना तरैया, जिला सारण
- मधुनाथ राय, पिता लाल राय, हरखपुर, थाना तरैया, जिला सारण
पुलिस का रुख
सारण पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों के मामलों में तेजी से विचारण कराते हुए दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। आगे भी इसी तरह के मामलों में लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे।