TechnologyTrending

Pan Card–Aadhaar Link Alert: साल खत्म होने से पहले निपटा लें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो लग सकता है भारी जुर्माना

आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी

Pan Card–Aadhaar Link Alert: साल 2025 अब अपने अंतिम दौर में है और जैसे-जैसे 31 दिसंबर नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे टैक्स और दस्तावेजों से जुड़े अहम कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। अक्सर लोग केवल आधार–पैन लिंक की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसे जरूरी काम हैं, जिन्हें समय पर न करने पर आपको जुर्माना, नोटिस और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वे 3 अहम काम, जिन्हें साल खत्म होने से पहले निपटाना बेहद जरूरी है।

छपरा शहर में खानुआ नाला अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, DM ने दिया सख्त आदेश

 आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना

अगर आपने अब तक अपना बिलेटेड या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख से पहले ही अपना लंबित आयकर रिटर्न जरूर दाखिल कर दें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी न हो।

जीएसटी रिटर्न की डेडलाइन

31 दिसंबर जीएसटी रिटर्न फाइल करने की भी अहम अंतिम तारीख है। यदि आपने अभी तक अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो देरी करने पर फाइन के साथ नोटिस भी जारी हो सकता है। खासकर व्यापारियों और कारोबारियों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे समय रहते जीएसटी रिटर्न भरकर अपनी टैक्स कंप्लायंस पूरी कर लें।

शोषण के अंधेरे से आज़ादी की ओर ‘नया सवेरा’, सारण SSP को उत्कृष्ट योगदान के लिए DGP ने किया सम्मानित

आधार–पैन कार्ड लिंक कराना

अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अब तक लिंक नहीं है, तो यह आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। 31 दिसंबर तक लिंक न होने की स्थिति में पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इनएक्टिव पैन के कारण बैंकिंग लेन-देन, नौकरी, निवेश और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।

Digital Jeevika Didi: अब गांव में ही होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जीविका दीदियां बनेंगी ‘डिजिटल दीदी’

 क्यों जरूरी है समय पर ये काम करना?

इन तीनों कामों को समय रहते पूरा करने से आप जुर्माने, नोटिस और अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि साल खत्म होने से पहले ही अपने सभी जरूरी टैक्स और दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा कर लें।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

Related Articles

Back to top button
close