अब थाने से 24 घंटे के अंदर छोड़ना होगा दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ADG का सख्त आदेश
दुर्घटना में घायल लोगों को पीएम राहत योजना के तहत 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान

पटना। राज्यभर में जिन लोगों ने सड़क पर वाहन चलाते समय किसी के नियम का उल्लंघन किया है और उनका चालान कट गया है। 90 दिन बीतने के बाद भी जिन लोगों ने इसे जमा नहीं किया है, उन्हें इसे लगभग 50 फीसदी छूट के साथ एक मुश्त जमा करने की सुविधा लेकर सरकार आई है। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय में मौजूद जिला कोर्ट में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।
अगले वर्ष मार्च तक कुछ-कुछ अंतराल पर इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। ताकि लोग अपने सभी लंबित चालानों का निपटारा करवाकर राजस्व जमा कर सकें। यह जानकारी एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने दी। वह शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में पहली लोक अदालत का आयोजन 9 मई को पटना समेत अन्य स्थानों पर होने जा रहा है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से चालान की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
पीएम राहत योजना के तहत 1.50 लाख रुपये आर्थिक सहायता
एडीजी श्री कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायलों को राहत देने के लिए पीएम राहत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को की है। इसके तहत किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सरकार की तरफ से 1.50 लाख रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। किसी वाहन से सड़क पर धक्का लगने के 24 घंटे के अंदर पीड़ित को किसी अधिमान्य प्राप्त अस्पताल में एडमिट कराना अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है, तो वे भी इसके माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। थाना वालों को इससे संबंधित जानकारी ई-डार पोर्टल पर भी भरना आवश्यक है। किसी तरह के दुर्घटना की जानकारी का थाना स्तर पर 24 घंटे में संपुष्ट करना होगा।
24 घंटें में थाने से दुर्घटनागस्त वाहन को छोड़ना अनिवार्य
एडीजी ने कहा कि मोटरयान अधिनियम की धारा 136 के दर्ज प्रावधानों के अनुसार, किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहन को थाना से 24 घंटे में छोड़ना अनिवार्य है। दुर्घटना के बाद एमवीआई (मोटरयान निरीक्षण) करवाकर इसे हर हाल में छोड़ देना है। किसी तरह के प्रतिवेदन आने की प्रतिक्षा नहीं करनी है। इसे लेकर सभी डीएसपी को निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया है। अगर इसमें किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, तो वे इसके लिए जारी नंबर पर सूचना दे सकते हैं। यह फोन नंबर है- 9031829356. दमदार हेडलाइन
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
क्राइमJune 12, 2026सारण में पत्नी की हत्या कर शव को किया गायब, तीन साल बाद कोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा
क्राइमJune 12, 2026सारण में जहरीली शराब पिलाकर हत्या मामले का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
क्राइमJune 11, 2026Saran Crime News: चोरी की बाइक बनी राजदार, खुल गया हथियार और शराब कारोबार का खेल
Railway UpdateJune 11, 2026रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का ‘फुल चेकअप’, फायर सेफ्टी ऑडिट से उजागर होंगी कमियां







