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Ration Card: अगर आपकी मासिक कमाई 10 हजार रूपये है या भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो नहीं मिलेगा सरकारी राशन

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

बिहार डेस्क। राज्य के जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरकारी राशन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एक नई मार्गदर्शक नीति जारी की है। इस नीति में स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन-से परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे और किन्हें पात्र माना जाएगा। अगर आपकी महीने की कमाई 10 हजार या उससे अधिक है और अगर आप आयकर रिटर्न करते है तो आपको अब सरकारी राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है, या राशनकार्ड धारी खुद राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते है।

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ये ग्रामीण परिवार नहीं होंगे पात्र:

नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों की गृहस्थियाँ अब राशन योजना की पात्रता से बाहर रहेंगी:

  • मोटरचालित दोपहिया या चारपहिया वाहन रखने वाले
  • ट्रैक्टर व अन्य मशीनचालित कृषि उपकरण रखने वाले
  • सरकारी सेवा में कार्यरत सदस्य वाला परिवार
  • गैर-कृषि उद्योग चलाने वाले पंजीकृत परिवार
  • जिनकी मासिक आय ₹10,000/- या उससे अधिक है
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार
  • तीन या उससे अधिक कमरों वाला पक्का मकान रखने वाले
  • जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है
  • जिन किसानों के पास फसल मौसम में 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित जमीन है

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शहरी क्षेत्र में इन वर्गों को मिलेगी पात्रता:

वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियों के लोग राशन योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे:

  • भिखारी / कूड़ा बीनने वाले
  • घरेलू सहायिका / नौकर
  • फेरीवाले, फुटपाथी दुकानदार, गुमटी व्यापारी
  • राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, कुली, सुरक्षा गार्ड
  • सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक
  • माइग्रेंट लेबर और स्वरोजगारी श्रमिक
  • हस्तशिल्प, दर्जी, कुटीर उद्योग कर्मी
  • चालक, खलासी, रिक्शा चालक
  • होटल, रेस्टोरेंट, दुकान में काम करने वाले कर्मी
  • सफाई कर्मचारी, मरम्मतकर्मी, मैकेनिक
  • धोबी, मोची

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विभाग की अपील:

विभाग ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को संदेह है कि वह इस योजना का पात्र है या नहीं, तो वह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकता है।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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