छपरा में हत्या-लूट और ब्लात्कार के मामले में 22 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

छपरा
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छपरा। सारण जिलान्तर्गत अपराध के मुख्य शीर्ष के अभियुक्तों सहित मद्यनिषेध एवं अन्य कांडों के अभियुक्तों के विरूद्ध सारण पुलिस के सहयोग से न्यायालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। इसी कम में माह जनवरी 2024 से माह सितम्बर 2024 तक कुल 2688 कांडों में 3254 दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। इनमें अभी तक 22 दोष सिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है, जिसमें सितम्बर माह में कुल 06 अभियुक्तों के विरूद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये 06 अभियुक्त हत्या, डकैती एवं बलात्कार जैसे गंभीर शीर्ष के अभियुक्त है।

आजीवन कारावास के दोषसिद्ध अभियुक्तों में से 02 अभियुक्त रसुलपुर थानान्तर्गत तिहरे हत्याकांड के अभियुक्त है जिन्हें नए कानून (बी०एन०एस / बी०एन०एस०एस०) के तहत सारण पुलिस के सार्थक प्रयास से माननीय न्यायालय द्वारा त्वरित विचारण करते हुए 50 दिनों के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो पुरे भारत वर्ष में नए कानून के तहत गंभीर शीर्ष में पहली सजा है। इस प्रशंसनीय कार्य हेतु पुरी टीम को पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

गंभीर कांडो के मामलों में सारण पुलिस आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु प्रयासरत है।