सारण डीएम की बड़ी कार्रवाई, 248 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द, 262 से मांगा गया स्पष्टीकरण

छपरा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति के बैठक में विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता एवं विक्रय से सबंधित समीक्षा के क्रम में कई महत्वपूर्ण निदेश दिये गये थे। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित करते हुए कहा गया था कि सरकार द्वारा जारी निर्धारित दरों पर ही विभिन्न उर्वरकों की बिक्री होनी चाहिए। निर्देश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी सारण के द्वारा जिला में उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी। बताया गया कि सभी प्रकार के उर्वरक निर्धारित मूल्य पर कृषकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार ने निर्धारित किया है रेट:
सरकार द्वारा उर्वरक का निर्धारित मल्यों में यूरिया नीम कोटेड 266 रुपए 50 पैसे 45 किलो प्रति बोरा, डी.ए.पी. 1350 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एम.ओ.पी. 1700 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एन पी के (12:32:16) 1470 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एन.पी. (14-28-00) 1550 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एन.पी.के. (10-26-26) 1470 रुपए 50 किलोग्राम प्रति बोरा, ए.पी.एस. (20:20:0:13) 1250 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, ए.पी.एस. इफको 1250 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एस.एस.पी. 645 रुपए 50 किलो प्रति बोरा है। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सारण जिला के सभी किसान भाईयों से अनुरोध किया गया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक की खरीददारी करें।
248 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द:
जिलाधिकारी के निर्देशालोक में जिला भर में उर्वरक बिक्री हेतु अनुज्ञप्तिधारियों की जाँच की गयी थी। जाँच के क्रम में कुल 262 उर्वरक विक्रेता वैसे विक्रेता पाये गये जिन्होंने पिछले एक साल से न तो उर्वरक का उठाव किया है और न ही बिक्री किया है। सबों से स्पष्टीकरण की मॉग जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा की गयी थी। बताया गया कि 14 अनुज्ञप्तिधारियों से स्पष्टीकरण का जबाब प्राप्त हुआ है। जिसपर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। शेष 248 अनुज्ञप्तिधारियों ने स्पष्टीकरण का कोई जबाब नही दिया है। सभी 248 अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी के साथ उर्वरक निगरानी समिति क सदस्यगण उपस्थित थे।
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