सारण पुलिस का सख्त कदम: होली में अश्लील गाना बजाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

छपरा। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार सारण जिले में सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बसों, ट्रकों, ओटो रिक्शा आदि में सस्ते और दोहरे अर्थ वाले/अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम समाज पर इसके दुष्प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि ऐसे गाने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को नुकसान पहुँचाते हैं, वहीं बच्चों की मानसिकता और मनोवृत्ति को भी गलत दिशा में प्रभावित करते हैं।
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार के गानों के प्रसारण से समाज में नकारात्मक असर पड़ता है और यह बच्चों को गलत संदेश देकर उन्हें अनैतिक रास्तों की ओर प्रेरित करता है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा, और इसके तहत निर्धारित विधि-व्यवस्था के अनुसार आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, गानों के प्रसारण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुलिस ने इसे चिन्हित करने और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-296/79 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने ऐसी घटनाओं में विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है।
सारण पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करें और अश्लील गानों के प्रसारण को रोकने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। सारण पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और इस मुद्दे पर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।
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