छपरा। रिविलगंज प्रखंड प्रमुख डॉ० राहुल राज के खिलाफ लगातार विपक्षी द्वारा साजिशे रची जा रही थी, जिसमे वे अंततः असफल रहें। सिंगल बेंच के जजमेंट के अनुरूप जो प्रखंड प्रमुख के चुनाव को अवैध घोषित किया गया था उस पर अब एलपीए (जो कि पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के० विनोद चंद्रान और माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की डबल बेंच है) ने भी अपनी कड़ी मोहर लगाते हुए उसे पूर्णतः अवैध घोषित कर वर्तमान प्रखंड प्रमुख डॉ० राहुल राज को पद पर स्थापित कर दिया है।
यह बता दें कि कोर्ट के आदेश के आलोक में ही प्रखंड प्रमुख रिविलगंज ने 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु बैठक बुलाई थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया।उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा संविधान के नियमों का भी उलंघन करने का प्रयास किया गया, क्योंकि जब एक बार प्रखंड प्रमुख के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो फिर दोबारा अविश्वास का प्रावधान संविधान के नियमावली में नही है।
जब बुलाई गई विशेष बैठक अमान्य हो जाती है, तो परिणामस्वरूप बाद का चुनाव भी अमान्य हो जाता है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, बुलाई गई विशेष बैठक में हुई अमान्यता के कारण पहले चुने गए प्रमुख को प्रमुख के पद पर बहाल कर दिया गया है।बाद के चुनाव का कोई महत्व नहीं है।
प्रखंड प्रमुख ने अपने बयान में रिविलगंज प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों व सभी मुखियागणों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बिना इनके सहयोग के इस सत्य को कसौटी पर खड़ा कर पाना संभव नहीं था। इस सूचना के प्राप्त होते ही रिविलगंज प्रखंड के क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल कायम है।
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