छपरा के लुटेरा दरोगा को DIG ने किया बर्खास्त, स्वर्ण व्यवसायी से लूटा था 32 लाख रूपये

- लूट के मामले में एसपी ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल
- अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दरोगा को सेवा से बर्खास्त कर दिया
छपरा। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुटेरा दरोगा को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सारण जिले के मकेर थाना के पूर्व थानेदार रवि रंजन कुमार को डीआईजी ने सेवा से बर्खास्त किया है।
बता दें कि दरोगा पर स्वर्ण व्यवसायी से 32 लाख रूपये लूटने का आरोप लगा था, जिसके सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके साथ हीं एसपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया था। अब डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
क्या है पूरा मामला:
10 जनवरी को सारण जिले के रौजा निवासी स्वर्ण व्यवसायी रोहन कुमार 64 लाख रूपये लेकर गाड़ी से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। रोहन कुमार ने अपनी शिकायत में एसपी को बताया था कि वे मुजफ्फरपुर व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे। उनके पास 64 लाख रुपये थे। मकेर थाना क्षेत्र के रेवा घाट के पास, थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर अनिल कुमार सिंह ने उनकी गाड़ी रोकी। चेकिंग के बहाने, उन्होंने रोहन से पैसे वाला बैग छीन लिया।
उसमें से 32 लाख रुपये रख लिए और बाकी लौटा दिया। रोहन को गांजा और शराब के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी गई। डर के मारे रोहन वहां से चले गए। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी ने भेजी थी अनुशंसा
प्रकरण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा पु०अ०नि० रविरंजन कुमार को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण को अनुशंसा भेजी गयी थी।
पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण द्वारा कठोरतम कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान की धारा-311 (2) बी में निहित प्रावधान के तहत् दिनांक-21.01.25 को निलंबित पु०अ०नि रविरंजन कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष मकेर, को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
फरार चालक की होगी सेवा समाप्त
साथ ही इस कांड के दूसरे अभियुक्त गृह० चालक अनिल कु० सिंह की सेवा समाप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण को अनुशंसा भेजी जा चुकी है। इसी कांड में इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है एवं वारंट और कुर्की की कार्रवाई प्रकियाधीन है।
इस प्रकरण में दर्ज मकेर थाना कांड सं0-05/25 का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर त्वरित विचारण के माध्यम से दोनो अभियुक्तों को सजा दिलायी जायेगी। आप सभी सुधिजनों से सूचना और सहयोग की अपील है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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