छपरा। छपरा नगर निगम के द्वारा नगर क्षेत्र के लोगो से सभी आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी के मालिक जिन्होंने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तथा प्रॉपर्टी का होल्डिंग नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसको लेकर छपरा नगर निगम के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने अभी तक अपने आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या उन्होंने होल्डिंग नंबर नहीं पाया है, वे अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा लें।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने करसंग्रहक अपने सर्किल के छपरा नगर निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही छपरा नगर निगम के प्रतिनिधि स्वयं मालिकों के पास जाकर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करने स्वकर निर्धारण प्रपत्र फॉर्म भरने एवं संपत्ति का टैक्स भुगतान करने में आपकी सहायता करेंगे। वैसे कर डाटा जिन्होंने अभी तक संपत्ति का कर भुगतान नहीं किया है वह 30 सितंबर से पूर्व भुगतान कर दें। 30 सितंबर के बाद भुगतान करने पर 1.5% की पेनल्टी लगेगी।
भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार उनकी चल एवं अंचल संपत्ति की जपती एवं कुर्की की जा सकती है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि निगम के सभी व्यवसायिक करने वाले नागरिक अपने व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस बनवा ले। संपत्ति टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस का भुगतान छपरा नगर निगम की वेबसाइट पर स्वयं कर सकते हैं।
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