छपरा। छपरा में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जहां की एक शादीशुदा महिला को एक दूसरी महिला से प्यार हो गया और दोनों ने अपने पति को छोड़कर एक दूसरे से शादी रचा ली। जमुई में दो शादीशुदा महिलाओं को प्यार हो गया। 7 साल पहले एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुई बातचीत, पहले दोस्ती फिर प्यार में बदल गया। फिर साथ रहने का ऐसा जुनून चढ़ा कि पति को छोड़ दोनों ने आपस में शादी कर ली।
फिर साथ रहने के लिए पति और बच्चों को छोड़ने के लिए भी दोनों तैयार हो गई थीं। भागने का पूरा प्लान रेडी था, लेकिन एक के घरवालों को इसकी भनक लग गई। पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।
पुलिस ने दोनों को समझाकर उनके ससुराल वालों को सौंप दिया। एक युवती सोनी कुमारी (26) छपरा जिले के बभनगांव की रहनेवाली है। वहीं दूसरी टाउन थाना के लखापुर गांव की कोमल (25) कुमारी है।
7 साल से था अफेयर
सोनी और कोमल के बीच रॉन्ग नंबर के जरिए 7 साल पहले बातचीत शुरू हुई। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों फोन पर काफी देर तक बात करने लगीं। इस बीच साल 2017 में कोमल की शादी लखीसराय के एक शख्स से हो गई।
इसके बाद भी उसने सोनी से प्यार और बातचीत जारी रखी। फिर 2020 में सोनी की भी शादी हो गई। शादी के बाद भी दोनों हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहीं।
2023 में दोनों ने की शादी
साल 2023 में दोनों ने आपस में विवाह रचा लिया। हालांकि, शादी के बाद फिर दोनों वापस अपने-अपने ससुराल लौट गईं। इस बीच कोमल के परिवार वालों को इसकी भनक लग गई।
इसके बाद कोमल को सोनी से बातचीत नहीं करने को कहा गया। शुक्रवार को कोमल ने सोनी को जमुई स्थित अपने मायके बुला लिया। यहां से दोनों भागने वाले थे। उधर, कोमल के घरवालों को इसकी भनक लगी। इसकी जानकारी उन्होंने डायल 112 को दी।
दोनों अपने ससुराल लौट गईं
सूचना मिलने के बाद पुलिस कोमल के घर पहुंची। दोनों को महिला थाना लाया गया, काफी मशक्कत के बाद उनको समझाकर परिजनों के साथ अपने-अपने घर भेज दिया गया। महिला थानाध्यक्ष प्रीति कुमारी ने बताया कि दोनों के परिवार वाले थाने में आए थे। इस मामले में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। दोनों के परिवार वालों की सहमति के बाद युवतियों को परिवार के साथ भेज दिया गया है।
अब जानिए सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है
सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है।
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